सहारनपुर, अगस्त 5 -- देवबंद। गांव जड़ौदा पांडा में वर्ष 2018 में बंटवारे की रंजिश में भतीजे की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पिता पुत्र समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि थाना बड़ागांव क्षेत्र के गांव जड़ोदा पांडा निवासी नरेश अपने पुत्र गौरव उर्फ गोल्डी के साथ 27 सितंबर 2018 को 11 बजे अपने खेत पर चारा लेने गया था। नरेश के सगे भाई विरेंद्र और भतीजे विनीत समेत परिवार के ही सोनू उर्फ संजय और उमेश उर्फ टीटू ने मकान के बंटवारे की रंजिश को लेकर गौरव की गला दबाकर हत्या कर दी थी। गौरव के पिता नरेश ने भागकर अपनी जान बचाई थी। इस मामले में नरेश ने अपने भाई व भतीजे समेत उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का माम...