रुद्रपुर, अप्रैल 1 -- रुद्रपुर, संवाददाता। दो वर्षीय भतीजी से अश्लील हरकत करने के आरोपी चाचा को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल का कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 25 मई 2023 को सितारगंज पुलिस को दी तहरीर में एक व्यक्ति ने कहा कि 24 मई को उसकी दो साल की बेटी घर के बाहर उनके भाई के साथ खेल रही थी। जबकि वह घर के अंदर थे। इस दौरान उनके भाई ने बेटी के साथ अश्लील हरकत की। बेटी की तबीयत खराब होने पर उन्हें घटना का पता चला। वहीं उनके भाई ने भी गलती स्वीकार की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले की सुनवाई एफटीएससी न्यायाधीश की अदालत में हुई। इस दौरान विशेष लोक अभिय...