विधि संवाददाता, जून 19 -- भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में मुख्य न्यायायिक अधिकारी, अररिया द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की पीठ ने सुनवाई के बाद 15 पन्ने के आदेश में अररिया के नरपतगंज थाना कांड संख्या 129/2018 में आईपीसी की धारा 153ए और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत दाखिल आरोप पत्र को निरस्त कर दिया। अररिया के नरपतगंज के सीओ की लिखित सूचना पर 9 मार्च 2018 को केस दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया कि हाईस्कूल नरपतगंज में एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक तौर पर भड़काऊ भाषण दिया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। आरोप था कि उन्होंने एक पार्टी विशेष के उम्मीदवार के खिलाफ नफर...
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