बगहा, नवम्बर 23 -- बेतिया, बेतिया कार्यालय आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है जिसके अनुसार अब प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों की बाउंड्री वॉल व फेंसिंग नितांत रूप से करते हुए 'भटकते कुत्तों को भोजन न दें' का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। खास तौर पर मध्याह भोजन के सुरक्षित प्रबंधन की आवश्यकता भी जताई गई है। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों की पहचान कर, उसकी सूची तैयार कर डीएम को सिपुर्द करना है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों की संरचनात्मक सुरक्षा 8 सप्ताह में करने, प्रत्येक संस्थान का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा प्रति माह जन जागरुकता का...