मुरादाबाद, फरवरी 21 -- भगतपुर में 19 साल पहले हुए हत्याकांड में अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आपसी गुटबाजी और रंजिश के चलते सरेआम युवक को गोलियों से भून दिया था। शुक्रवार को एडीजे-14 छाया शर्मा ने दोषी करार दिए गए दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हत्या की घटना 20 अप्रैल 2006 की है। भगतपुर के ताहिर हुसैन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार गांव के ही रिफाकत अली, मो. अहमद से आपसी रंजिश चल रही थी। घटना की दोपहर में वह अपने भाई बाबर खां, मो. उमर, मोहब्बे अली और जुम्मा आदि लोग निवाड़ खास गांव से जिप्सी से घर जा रहे थे। भगतपुर प्रथमा बैंक के पास दूसरे पक्ष के रिफाकत अली, मो. अहमद व राम हरि, जयपाल ने रोक लिया। उनके हाथों में लाइसेंसी बंदूक व अन्य हथियार थे। जिप...
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