भदोही, फरवरी 17 -- भदोही, संवाददाता। नगर पंचायत सुरियावां के बड़े बाबू की हत्या करके शव छिपाने के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि 26 अक्तूबर 2017 को कोइरौना थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी, बनकट निवासी पवन कुमार मिश्रा ने तहरीर दिया था। आरोप लगाया था कि उनके पिता यशोदानन्द मिश्रा उम्र करीब 59 वर्ष जो नगर पंचायत सुरियावां में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे। उनकी हत्या अज्ञात लोगों ने निर्मम ढ़ंग से कर दिया था। आरोपितों ने उनके शव को छिपाने के साथ ही उनके पास का सामान भी ले लिया था। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 530/2017 धारा-302, 201, 404 भादवि दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच में आरोपितों...
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