नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- भारत में दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है यदि आपके नाम पर कोई SIM कार्ड रजिस्टर है और वह गलत हाथों में पड़े, तो उसके माध्यम से किए गए अपराधों के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, भले ही आपने कभी उस SIM का इस्तेमाल न किया हो। यह मामला केवल फर्जी दस्तावेजों से SIM जारी करने तक सीमित नहीं है DoT ने उन लोगों को भी आगाह किया है जो IMEI छेड़-छाड़ किए गए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या पहचान छुपाने वाले ऐप्स का उपयोग करते हैं। नए Telecommunications Act, 2023 और Telecom Cyber Security Rules, 2024 के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसे उल्लंघन करने वालों पर तीन साल तक जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। DoT की गंभीर चेतावनी क्यों यह नया खतरा है? DoT ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके नाम पर एक या ए...