रांची, जुलाई 12 -- रांची, संवाददाता। ब्लैकमेल कर महिला से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद राहुल कुमार सिंह को न्यायायुक्त अनिल मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया। वह नगड़ी थाने में दर्ज केस में 19 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। उसने 2022 में फेसबुक पर महिला से दोस्ती की। इसके बाद चैट दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया और 17 फरवरी 2024 को मेन रोड के एक होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। इसका खुलासा करने पर पति और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर और पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। होटल के दस्तावेज भी अभियोजन पक्ष की बात की पुष्टि करते हैं। चूंकि मुख्य गवाहों की जांच अभी बाकी है, इसलिए इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती।

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