बदायूं, अगस्त 31 -- हुक्का बार से शुरू हुई ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण लव जेहाद के मामले के आरोपी अरबाज अली खान की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने खारिज कर दी। न्यायालय में जमानत का विरोध एडीजीसी अमोल जौहरी और पीड़िता की ओर से जिला बार एसोसिएशन के सचिव अरविन्द पाल सिंह परमार ने किया। पीड़िता के आरोपों को गंभीर मानते हुए अदालत ने अभियुक्त को राहत देने से इंकार कर दिया। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2022 में शहर के एक हुक्का बार में उसकी मुलाकात अरबाज से हुई थी। आरोप है कि उसे नशा देकर अश्लील वीडियो बनाया गया और ब्लैकमेल कर कई महीनों तक शारीरिक व मानसिक शोषण किया गया। युवती ने बताया कि धमकी देकर उसे दिल्ली भी ले जाया गया, जहां जबरन दुष्कर्म कर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने हिंदू बताकर धोखे से...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.