संतकबीरनगर, जून 15 -- बखिरा, हिन्दुस्तान संवाद। बीते दो जून को बघौली ब्लाक परिसर में प्रधान पक्ष व शिकायतकर्ता पक्ष के मध्य हुए मारपीट के आठ आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस बीच विवेचना जारी रहेगी और विवेचना में आरोपियों को सहयोग करने का आदेश भी दिया है। इस आदेश की प्रति सीजेएम के माध्यम से पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष बखिरा को 48 घंटे के अंदर भेजे जाने का आदेश कोर्ट ने रजिस्ट्रार को दिया है। मामला ग्राम पंचायत हावपुर भड़ारी के मनरेगा योजना के भ्रष्टाचार का है। प्रधान पति साधुशरन की तहरीर पर हरिओम सिंह उर्फ अंकित सिंह समेत आठ लोगों के विरुद्ध बलबा, हत्या के प्रयास तथा दलित उत्पीड़न का मुकदमा कायम हुआ है। आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया था। आरोपी हरिओम सिंह उर्फ अंक...