नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में जन्मी ब्रिटिश शिक्षाविद और वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंध की प्रोफेसर निताशा कौल की याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कौल ने अपने विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) दर्जा रद्द किए जाने और भारत में उनके प्रवेश को निषिद्ध करने पर रोक लगाए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने मुख्य याचिका के साथ-साथ ओसीआई दर्जा रद्द करने के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम अर्जी पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया। कौल ने अंतरिम राहत के तौर पर अपनी वृद्ध बीमार मां से मिलने के लिए तीन सप्ताह के लिए भारत में प्रवेश की अनुमति देने की भी मांग की है। उनकी मां दिल्ली में रहती हैं और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। कौल ने याचिका में आरोप लगाया...