नई दिल्ली, जून 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल) के लिए तीन दशक से अधिक समय तक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट के 17 फरवरी, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (एचएसएमएल) की अपील पर यह फैसला सुनाया। एचएसएमएल ने पहले अपने कर्मचारियों को सद्भावना के तौर पर 10 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। लेकिन अदालत ने इस राशि को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया और आठ सप्ताह के भीतर इसका भुगतान करने को भी कहा। एचएसएमएल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सद्भावना राशि बढ़ाने पर निर्णय लेने का काम अदालत पर छोड़ दिया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.