प्रयागराज, अक्टूबर 15 -- प्रयागराज। बीएड के आधार पर 69000 भर्ती में चयनित शिक्षकों की ब्रिज कोर्स के लिए अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आठ अक्तूबर के आदेश में प्रयागराज के कुछ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स पूरा करने के आदेश दिए थे। शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा करना है। खास बात यह है कि शिक्षकों को एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोर्स पूरा न करने पर शिक्षक की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। साफ है कि ब्रिज कोर्स पास करना ही इन शिक्षक की मौजूदा नौ...