भागलपुर, नवम्बर 17 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता ब्राउन शुगर तस्करी में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा सुनाई। सोमवार को एडीजे मिलन कुमार की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त वासुदेव कुमार को 11 साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एनडीपीएस के विशेष पीपी श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने उक्त अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उन्होंने बताया कि उसी कांड में दूसरे अभियुक्त दयानंद कुमार को पांच साल की सजा सुनाई गई और 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मोजाहिदपुर में दोनों आरोपी ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए थे मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में दोनों आरोपियों को पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। घटना को लेकर थाना के एसआई राजे...