नई दिल्ली, अगस्त 25 -- नई दिल्ली, अरविंद सिंह। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा बनाकर आम जनता से टोल वसूली के धंधे पर लगाम कस दी है। कंपनियां अब राजमार्गो पर 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा नहीं बना सकेंगी। सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा टोल प्लाज व टोल टैक्स अधिसचूना संबंधी प्रक्रिया को सख्त बना दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 22 अगस्त को नीति आयोग सहित एनएचएआई, एनएचएआईडीसीएल को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 8(1) और 8(2) के तहत राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल प्लाजा का निर्माण 60 किलोमीब्र से पहले नहीं किया जाएगा और दूरी संबंधित नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। यानी किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो टोल प्लाजा ...