नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने रेलवे के रियायती प्रमाण पत्र में मानसिक विकलांग के स्थान पर बौद्धिक दिव्यांग शब्द दर्ज करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि मंदबुद्धि शब्द का उच्चारण अशक्तजनों को अप्रिय लगते हैं। इसलिए यह बदलाव करने का फैसला किया गया है। नया नियम एक जून से लागू होगा। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत गत सप्ताह आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अब रियायती फॉर्म में मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जोकि बिना सहायक के यात्रा नहीं कर सकते है, फार्म पर उनको बौद्धिक दिव्यांग शब्द का उपयोग किया जाएगा। बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को सुधार को लेकर पत्र भेजा गया है। नए रियायती फार्म में पहली जून से उक्त बदलाव कर दिया जाएगा। अगले महीने से आईआरसीटीसी और जोनल रेलवे अपनी वेबसा...
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