नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के परिवार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपये के बीमा कवरेज के लाभ पाने के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश दिया है, जिसमें कहा गया था कि निजी अस्पताल के डॉक्टर सरकार की बीमा योजना के तहत कवरेज का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि कोविड में डॉक्टरों की सेवाओं की जरूरत थी। कानूनों और विनियमों को लागू करने का मकसद डॉक्टरों की सेवाओं को लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना था और बीमा योजना का भी यही मकसद था कि फ्रंटलाइन में काम करने वाले डॉक्टर...