नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- - विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता की याचिका पर की सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग अनुचित - 12 जून को अहमदाबाद में हुआ था विमान हादसा, 260 लोगों की चली गई थी जान - शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके लिए कोई भी पायलट को दोषी नहीं ठहरा सकता। शीर्ष अदालत ने इस हादसे की चल रही जांच को लेकर अनुचित रिपोर्टिंग के लिए विदेशी मीडिया की कड़ी निंदा की है। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हादसे में जान गं...