नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- - सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी मामलों पर संज्ञान लेकर जारी किए कई निर्देश - स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश - दो हफ्ते के अंदर अधिकारी संस्थागत क्षेत्रों की करेंगे पहचान - आठ हफ्ते में इन क्षेत्रों में बाड़ लगाने, चारदीवारी बनाने का दिया निर्देश - कुत्तों के काटने से रेबीज होने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर शीर्ष कोर्ट ने की सुनवाई - शीर्ष कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को करेगी नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों (शेल्टर होम) में पहुंचाने का आदेश दिया। शुक्रवार को कुत्ते के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी के मामल...