नई दिल्ली, मई 9 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए, केंद्र ने सभी राज्यों से नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के प्रमुखों को आपातकालीन खरीद शक्ति देने को कहा है। जिससे वे आपातकालीन स्थिति में आवश्यक खरीद कर सकें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शत्रुतापूर्ण हमलों के खिलाफ नागरिक प्रशासन की तैयारी और ऐहतियाती उपाय अपनाना नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम, 1968 के तहत आवश्यक कदम है। वर्तमान शत्रुतापूर्ण हमले के परिदृश्य का हवाला देते हुए, मुख्य सचिवों का ध्यान नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 की ओर आकर्षित किया गया है। यह प्रावधान राज्यों को श...