नई दिल्ली, जून 11 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग बेटी के यौन शोषण के आरोपी एक पूर्व जज के खिलाफ दर्ज मुकदमा को रद्द करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पूर्व जज की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलग रह रही पत्नी के साथ लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण फंसाया गया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला मामला है। याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी है और यह गंभीर कदाचार के आरोप हैं। पीठ ने कहा कि बेटी ने आरोप लगाए हैं। उसे जीवन भर के लिए आघात पहुंचा होगा। ऐसे में यह मामला खारिज करने लायक कैसे हो सकता है? आरोपी ने 15 अप्रैल, 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके खिलाफ नाबालिग बेटी के यौ...