नई दिल्ली, अगस्त 12 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि किसी मामले में दो साल की सजा पाए शख्स का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनके खिलाफ सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा भारत आने की सुविधा प्रदान करता है। मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र (गजट) अधिसूचना के जरिए यह नियम जारी किया है। ओसीआई योजना की शुरुआत अगस्त 2005 में हुई थी। इसके तहत उन सभी भारतीय मूल के लोगों को ओसीआई के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या उस दिन भारत के नागरिक बनने के योग्य थे। हालांकि, पाकिस्तान, बांग्लादेश या...