अररिया, जनवरी 1 -- फारबिसगंज,एक संवाददाता। फारबिसगंज नगर परिषद के होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के लिए ब्याज रहित एकमुश्त बकाया संपत्ति कर भुगतान की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब बकायादार संपत्ति कर दाता अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान बिना ब्याज या दंड के ही 31 मार्च 2026 तक जमा कर पायेंगे। उक्त जानकारी नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी ने देते हुए बताया कि बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को एकमुश्त बकाया संपत्ति कर को भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया गया है।उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए बकायादार करदाताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने जिन नागरिक बंधुओं की संपत्ति नगर परिषद में होल्डिंग के रूप में निबंधित नहीं है, उसके लिए अपील की कि वे नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर स्वयं कर प्रपत्र भरकर अपने होल्डिंग का निबंधन...