नई दिल्ली, फरवरी 20 -- डाकघर अधिनियम के अनुसार डाकघर में सभी अभिकर्ताओं को बैठने का समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि अधिक धनराशि को ग्राहक के साथ डाकघर अभिकर्ता काउंटर पर जमा नहीं कर सकता। काउंटर पर खड़ा होने से अभिकर्ता के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। अभिकर्ता डाकघर व जमाकर्ता के मध्य की कड़ी है जो भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करता हैं। लेकिन, इसके बाद भी वह आर्थिक रूप से कमजोर है। मंगलवार को हिन्दुस्तान समाचार पत्र की टीम ने तस्वीर महल स्थित मुख्य डाकघर में डाक अभिकर्ताओं से संवाद किया। बोले अलीगढ़ अभियान के तहत डाक अभिकर्ताओं ने टीम को अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि डाकघर अभीकर्ता को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। क्योंकि अभिकर्ता प्रदेश सरकार के लिए कार्य करता है। जबकि धनराशि भारत सरकार को दी जाती है। इसलिए दोनों सर...