आगरा, नवम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस वे व नगर निकायों में सार्वजनिक स्थलों से गोवंश व आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थल भेजने के निर्देश दिए हैं। निराश्रित पशु व आवारा कुत्ते लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। मथुरा-बरेली हाइवे हो, जिले की अन्य सड़कें या फिर शहरी कस्बाई क्षेत्र हों। निराश्रित गोवंश व आवारा कुत्ते हर जगह घूमते दिखाई पड़ जाते हैं। हिंसक गोवंश व आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं। इस समस्या को लेकर लोगों ने अपने लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान से संवाद के दौरान बातचीत की है। शहर के लोगों ने संवाद के दौरान कहा कि जिले में निराश्रित गोवंश हर जगह घूमते मिलते हैं। जनपद में निराश्रित गोवंश को रखने के लिए 19 गो आश्रय स्थल भी हैं। इन गो आश्रय स्थलों में 65 सौ से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। उसके बाद भी हाइवे व सड़कों पर निर...