प्रयागराज, जनवरी 27 -- यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के दौरान निरीक्षण दल से बदसलूकी करना भारी पड़ेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा। परीक्षा में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता एवं शुचिता बनाए रखने और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साफ किया है कि निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारी, अधिकारी या सहयोजित किसी व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग से प्रभावित करने या प्रभावित किए जाने का प्रयास करने पर आरोपी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल की सजा होगी। साथ ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.