नैनीताल, फरवरी 20 -- नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए नैनीताल तहसील क्षेत्र के सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों व उसकी 200 मीटर की परिधि में गुरुवार से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ऐसे में उक्त स्थानों पर फोटो स्टेट मशीन, फैक्स पर पाबंदी रहेगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र समेत डीजे आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल वरुणा अग्रवाल ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तहसील के परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधात्मक आदेश पारित किए हैं। उक्त परिधि में डीएम, एडीएम या एसडीएम की पूर्वानुमति के बगैर सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे। न ही कोई सार्वजनिक सभा और न जुलूस आदि निकालेंगे। ...