धनबाद, जनवरी 12 -- धनबाद, गंगेश गुंजन नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए झारखंड निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें नगर निगम बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले निगम का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 09 अक्तूबर 2013 के बाद अगर उम्मीदवार का तीसरा बच्चा हुआ है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। अगर बच्चा जीवित नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के गजट नोटिफिकेशन में चुनाव लड़ने की अहर्ता की सूची भी जारी की है। इसमें वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं मेयर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु नामांकन पत्र दाखिल करते समय 30 वर्ष होनी चाहिए। वार्ड पार्षद के दावेदार एक से अधिक वार्ड से अपना नामांकन नहीं कर पाएंगे। के...