विशेष संवाददाता, अप्रैल 23 -- यूपी की योगी सरकार आए दिन बोरवेल व ट्यूबवेल में गिरकर होने वाली मौतों को रोकने के लिए शहरों में इसकी खुदाई से पहले निकायों से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी होगा। अनुमति मिलने के बाद इसे लगाया जा सकेगा। स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. अनुज कुमार झा ने इस संबंध में निकायों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि खुदाई कराने वाली सभी एजेंसियों जैसे सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी समेत अन्य का पंजीकरण प्रशासन या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास कराना होगा। निर्माण के समय बोरवेल व ट्यूबवेल के पास एक साइन बोर्ड लगाना होगा। कुएं की खुदाई या मरम्मत के समय काम कराने वाली संस्था का पूरा नाम व पता लिखा बोर्ड लगवाना होगा। इसमें कटीले तारों की बाड़ या बैरियर लगाना होगा, जिससे दुर्घटना की संभा...