रांची, नवम्बर 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के बाल सुधार गृह के आठ बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने गुरुवार को इस संबंध में दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। वर्ष 2016 में तत्कालीन उपायुक्त ने बाल सुधार गृह में आठ पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इंटरव्यू के बाद बाल मुकुंद प्रजापति, संदीप कुमार, राजेश कुमार, मुकेश कुमार दास, राजेंद्र प्रसाद और राजेश कुमार-2 सहित कुल आठ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई। नियुक्ति के बाद उनका सर्विस बुक खोला गया तथा उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाता रहा। एक वर्ष बाद विभाग ने एक महीने का नोटिस जारी कर इनकी सेवा समाप्त कर दी। जनवरी 2018 से इन्हें दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कराया जान...