नई दिल्ली, अगस्त 25 -- कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषी आंध्र प्रदेश के एक दंपति को सुनाई गई मौत की सजा को बिना किसी छूट के कम से कम 40 वर्ष के आजीवन कारावास में बदल दिया है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता एस.के. हसीना सुल्ताना और एस.के. वन्नूर शा की ओर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित अदालत के क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गई आपत्तियां 'निराधार' हैं। पीठ ने कहा है कि यह मामला दुर्लभतम नहीं है। अदालत ने फैसले में कहा, 'मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं कि मृत्युदंड के अलावा कोई भी अन्य सजा अपर्याप्त होगी।' जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ताओं को दी गई मृत्युदंड की सजा को ...
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