नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी गई है। ये पांच याचिकाएं ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों ने दायर की थीं। उनका कहना था कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने से अंततः उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे मौजूदा ओबीसी कोटे पर बुरा असर पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर भारुका और न्यायमूर्ति गौतम एस अंखलेश्वरिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक सुनवाई की, जिनमें से एक ने सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी अंतरिम राहत के पक्ष में नहीं है और सरकार से जवाब मिलने के बाद ही ...