सहारनपुर, सितम्बर 22 -- स्विप एकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस बताकर, चेक पर ज्यादा पैसे वसूलना बैंक को भारी पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने स्विप एकाउंट होने से बिना एमओडी बैलेंस चेक किए ही, बैंक के अपर्याप्त धनराशि बताकर ज्यादा पैसा वसूलने को बैंक की सेवा में कमी मानते हुए, मय ब्याज के पैसे लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 हजार मानसिक क्षति व 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च के भी देने के आदेश दिए हैं। मामला सरसावा के सुआखेड़ी गांव निवासी सरकारी अध्यापक रामनाथ का है जिसने महेंद्रा कंपनी की बलेरो कार खरीदी थी। समय पर किस्तें दे रहे थे लेकिन आखिर की दो किश्तों में बैंक (एसबीआई) ने खाते में अपर्याप्त बैलेंस होने की बात कहते हुए पांच-पांच सौ अतिरिक्त वसूल किए। जबकि उपभोक्ता का स्विप अकाउंट था जिस में ग्राहक के खाते से ऑटोमैटिक तौर से एमओडी (मल्टी ऑप्शन डिपॉ...