नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से वकील जय अनंत देहाद्राय द्वारा दायर उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्हें एक पालतू कुत्ते की हिरासत से संबंधित मामले को सार्वजनिक करने से रोकने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जस्टिस मनोज जैन ने मोइत्रा को अपील पर नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों से पूछा कि वे एक साथ बैठकर अदालत के बाहर इस मुद्दे को साथ बैठकर क्यों नहीं सुलझा लेते? अदालत को बताया गया कि मोइत्रा द्वारा निचली अदालत में दायर मुकदमे में पालतू रॉटवीलर 'हेनरी' की संयुक्त कस्टडी की मांग की गई थी। देहाद्राय ने निचली अदालत के एकपक्षीय आदेश को चुनौती दी, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि वर्तमान कार्यवाही का किसी भी तरह से प्रचार न किया जाए। महुआ-जय के बीच कुछ समय पहले विवाद दे...
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