अमरोहा, जून 27 -- खरीदने के कुछ दिन बाद ही कंपनी की बैटरी खराब हो गईं। वारंटी के बावजूद विक्रेता ने बैटरी नहीं बदली। शिकायत पर कंपनी ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। याचिका पर अंतिम निर्णय लेते हुए उपभोक्ता फोरम ने बैटरी कंपनी व विक्रेता को सेवा में कमी का दोषी पाया। किसान की दोनों बैटरी बदलने या मूल रकम छह प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं विक्रेता पर मानसिक व आर्थिक क्षति तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सहसपुर अलीनगर में किसान शहबाज अख्तर का परिवार रहता है। 22 मई 2018 को उन्होंने हरियाणा में संचालित एक कंपनी की दो बैटरी 34 हजार रुपये में खरीदी थीं। जिसका वारंटी कार्ड भी उन्हें दिया गया था। जोया के बैटरी विक्रेता ने पांच साल की वारंटी दी थी। लेकिन दोनों बैट...