झांसी, नवम्बर 10 -- झांसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बैग छीनने का जुर्म स्वीकार करने पर एक अभियुक्त को एक साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि नवाबाद थाना पुलिस ने 2014 में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर नगर में रहने वाले राहुल वर्मा को एक बैग छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। इस मामले में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बैग छीनने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त राहुल वर्मा को एक साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 0000 न्यायालय उठने तक की सजा न्यायालय सिविल जज(जूनियर डिवीजन) मऊरानीपुर ने वन विभाग के स्टॉफ से गाली गलौज व धमकी देने के आरोप में सकरार थाना क्षेत्र के...