रांची, जून 28 -- रांची। फर्जी बिक्री पट्टा पर जमशेदपुर स्थित इंडियन बैंक की मुख्य शाखा से 5.61 करोड़ रुपए ऋण लेने से जुड़े मामले में चार्जशीटेड आरोपी राजेश्वरी आयरन स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तथा इसके निदेशक लालपुर निवासी सुमित कुमार केजरीवाल एवं आशा केजरीवाल को अदालत ने अग्रिम राहत प्रदान कर दी है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने याचिका को स्वीकार किया। सीबीआई ने पिछले महीने जांच पूरी करते हुए इंडियन बैंक के दो प्रबंधक समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। 2016 के फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई ने साल 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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