नई दिल्ली, अगस्त 6 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता रिजर्व बैंक जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी से जुड़े दावे के निस्तारण को लेकर एक मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। केंद्रीय बैंक की तरफ से बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद जानकारी दी कि लॉकर को लेकर बैंकों में अलग-अलग प्रक्रिया और नियम है, जिससे कई बार लॉकर धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को परेशानी होती है। इसलिए आरबीआई नियमों को एक समान बनाएगा। उधर, केंद्रीय बैंक ने जनधन खातों की केवाईसी अपडेट कराने का भी फैसला लिया है। बैंक लॉकर से जुड़े दावा निपटान के लिए बैंकों की प्रक्रियाओं और जरूरी कागजात में एकरूपता लाने के लिए नियम जारी किए जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही एक मसौदा जारी किया जाएगा, जिस पर लोगों और अन्य हित...