मेरठ, मई 16 -- एक व्यक्ति ने लोन लेते वक्त बैंक में जमा कराया असल विक्रय पत्र धोखे से निकाल लिया। कई बार नोटिस के बावजूद जब वह जमा नहीं हुआ तो बैंक प्रबंधक ने पुलिस से शिकायत की। सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर सदर बाजार थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। थापर नगर गुरुद्वारा रोड पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है, जिसमें आदित्य अग्निहोत्री प्रबंधक के रूप में तैनात हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इंद्रानगर ब्रह्मपुरी निवासी विनोद कुमार ने माधवपुरम में एक संपत्ति खरीदने के लिए उनकी शाखा से वर्ष 2013 में 10.25 प्रतिशत ब्याज की दर से 9.90 लाख रुपये का लोन लिया था। लोन लेते समय विनोद कुमार ने संबंधित आवासीय संपत्ति विक्रय करने के बाद बैंक में उक्त संपत्ति का मूल विक्रय पत्र जमा करा दिया। आरोप है कि वर्ष 2014 में आ...