अमरोहा, नवम्बर 2 -- मजदूर के खाते से 3.60 लाख रुपये कट गए। शिकायत की तो खाते में 20 हजार रुपये वापस आ गए। बाकी 3.40 लाख रुपये की जानकारी देने से बैंक ने इनकार कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने बैंक प्रबंधन को 3.40 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राशि एक महीने के भीतर मजदूर को अदा करनी होगी। शहर के मोहल्ला पीरगढ़ निवासी पेशे से मजदूर भगवान दास का एक बैंक में बचत खाता है। जिसमें 397131 रुपये जमा थे। जरूरत नहीं होने पर उन्होंने काफी समय तक खाते से लेनदेन नहीं किया। 24 मार्च 2022 को जब वह पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। खाते में सिर्फ 28356 रुपये थे। उन्होंने स्टेटमेंट चेक किया तो 14 अगस्त 2021 से आठ अक्तूबर 2021 तक उनके खाते से...
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