नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में बैंकों और डेवलपर्स (बिल्डर) के बीच सांठगांठ की जांच के लिए सीबीआई को छह और नियमित मुकदमे दर्ज करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि सीबीआई ने सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर दिल्ली-एनसीआर से बाहर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में स्थित विभिन्न बिल्डरों की परियोजनाओं में प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने इसके बाद सीबीआई को मामले में नियमित मुकदमा दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ने की अनुमति दी। इससे पहले, सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामले में संज्ञेय...