रांची, जुलाई 21 -- रांची, संवाददाता। धोखाधड़ी कर बैंक ऑफ इंडिया के रातू रोड न्यू मार्केट शाखा से 5.33 करोड़ रुपए लोन घोटाले में आरोपी कारोबारी जतिन सहाय ने अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। दाखिल याचिका पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई की तारीख 23 जुलाई निर्धारित की गई है। सीबीआई ने पिछले साल बैंक लोन फर्जीवाड़े में प्राथमिकी की थी। मामले में आरोपी जतिन सहाय ट्रस्ट डायग्नोस्टिक का संचालक है। इसके अलावा रूमी साहा, मयंक साह और उसकी दो कंपनियां शामिल हैं। आरोप है कि 2018-20 के दौरान रूमी साहा, मयंक साहा, जतिन सहाय और अज्ञात अन्य ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची, झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और फिर उसे चुकाया नहीं।

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