रांची, जुलाई 23 -- रांची, संवाददाता। धोखाधड़ी कर बैंक ऑफ इंडिया की रातू रोड न्यू मार्केट शाखा से 5.33 करोड़ रुपए लोन घोटाले में आरोपी कारोबारी जतिन सहाय की ओर से दाखिल अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश चार अगस्त को सुनाएगी। याचिका 30 जून को दाखिल की गई है। सीबीआई ने पिछले साल बैंक लोन फर्जीवाड़े में प्राथमिकी की थी। मामले में आरोपी जतिन सहाय ट्रस्ट डायग्नोस्टिक का संचालक है। आरोप है कि 2018-20 के दौरान रूमी साहा, मयंक साहा, जतिन सहाय और अज्ञात अन्य ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची, झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और फिर उसे चुकाया नहीं।...