प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 25 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बड़ौदा यूपी बैंक गौराडांड के शाखा प्रबंधक को किसान विकास पत्र की धनराशि के रूप में 3 लाख 50 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि परिवादी को मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये भुगतान किया जाए। आयोग ने कहा कि निर्णय की तिथि से नौ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज दर से परिवादी को पाने का अधिकारी होगा। बैंक उक्त धनराशि की वसूली के लिए विपक्षी कर्मचारी से वसूली के लिए स्वतंत्र होगा। सदर तहसील के रामनगर भोजपुर गांव के के परिवादी रंगनाथ मिश्र ने 13 नवंबर 2024 को आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। परिवादी के मुताबिक तीन लाख 50 हजार रुपये चार किसान विकास पत्रों को बंधक रखकर उन्होंने बैंक से 2 लाख 62 हजार रुपये का ऋण लिया था। 4 ...