शामली, फरवरी 20 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ आरोप साबित न होने पर परिवाद समाप्त कर दिया है। आयोग ने झूठा वाद दायर करने पर परिवादी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इनमें से दस हजार रुपये बैंक को अंदा करने एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए है। ग्राम मालेंडी निवासी विशाल पंवार ने जिला उपभोक्ता फोरम में पंजाब नेशनल बैंक मालैंडी शाखा के खिलाफ परिवाद दायर किया था। विशाल पंवार का आरोप था कि उसका ऋण खाता पंजाब नेशनल बैंक में चल रहा था। उसके ऋण खाते से सितंबर 2021 में दो दिनों में कुल 39,998 रूपये की अनधिकृत निकासी हुई, जिसकी सूचना बैंक को देने के बावजूद धनराशि वापस नहीं की गई। परिवादी ने उक्त राशि की वापसी, आर्थिक व मानसिक क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग की थी। मामले की सुन...
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