हापुड़, मार्च 5 -- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लूट के मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने लूट के मामले के अभियुक्त को छह वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा न्यायालय ने पांच अन्य मामलों में भी निर्णय सुनाया। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने 24 जून 2009 को इरफान निवासी गांव धौलडी थाना जानी जनपद मेरठ के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।इस मुकदमें की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी इरफान को लूट का दोषी करार देते हुए छह वर्ष छह माह के कारावास की...