नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए बैंकों/ हाउसिंग फिनांस कंपनी (एचएफसी) और बिल्डरों के बीच 'नापाक गठजोड़ की जांच करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड सहित एनसीआर के बिल्डरों के खिलाफ सात प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने और समुचित जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हम पहली नजर में पाते हैं कि 'नोएडा, गुरुग्राम, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, मोहाली, मुंबई, कोलकाता और इलाहाबाद में बैंकों और बिल्डरों के बीच साठगांठ है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों और बैंकों/ एचएफसी के बीच नापाक गठजोड़ की सीबीआई द...
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