भदोही, फरवरी 1 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक, स्टेशन रोड भदोही के खिलाफ 218422 रुपये का रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है। डीएम भदोही को वसूली पत्र भेजते हुए अधिग्रत किया है कि प्रबंधक से धनराशि की वसूली भू राजस्व की भांति करके न्यायालय में तीन मार्च तक भेजने की व्यवस्था करें। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि बैजनाथ विश्वकर्मा निवासी खेतलपुर, उचेठा, भदोही ने वाद दाखिल किया था। जिसमें मामला संख्या 109 सन 2007 में जिला उपभोक्ता आयोग की पीठ के अध्यक्ष केदारनाथ सिंह सदस्य, मोहम्मद राशिद और महिला सदस्य पुतुल यादव के द्वारा पांच फरवरी 2009 को परिवादी का मुकदमा स्वीकार किया गया था। कहा था कि बैंक आफ बड़ौदा से 65007 रुपया पाने का अधिकारी है। इसके अलावा उक्त धनराशि पर 22 मई 2007 से अब भुगतान की तिथि तक ...