नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- बैंक ग्राहकों के लिए नवंबर का महीना काफी अहम है। अब बैंकों के ग्राहक अपने अकाउंट में चार व्यक्तियों तक को नामित (नॉमिनी) कर सकेंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में क्लेम के सैटलमेंट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समान और प्रभावी बनाना है। यह नई व्यवस्था एक नवंबर, 2025 से लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अकाउंट में व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अगले माह से प्रभाव में आएंगे। बता दें कि यह अधिनियम 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 सहित पांच कानूनों में कुल 1...
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