हमीरपुर, फरवरी 8 -- तमंचा व बेहोशी वाला पाउडर रखने में राठ कोतवाली पुलिस ने एक शातिर व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को शनिवार को दोष साबित होने पर 12 साल का कठोर कारावास व 1.05 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह भदौरिया ने बताया कि राठ कोतवाली के उपनिरीक्षक गौतम कुमार 21 जुलाई 2014 को पुलिस टीम के साथ गश्त पर कोटबाजार जा रहे थे। जैसे ही सराफा बाजार होते हुए मेन रोड से नंदकिशोर के घर के सामने आए तो एक व्यक्ति बंदूक चौराहा कोटबाजार की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। जो पुलिस को देखकर वापस लौटकर जाने लगा। शक होने पर घेरकर उसको पकड़ा। उसने अपना नाम अनिल राजपूत पुत्र मैयादीन निवासी कुर्रा बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से ...
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